अनुच्छेद 26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 26 (Art 26) के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए, प्रत्येक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए निम्न स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं:
1. धार्मिक प्रयोजनों के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता
2. अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता
3. जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की स्वतंत्रता
4. ऐसी संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासनिक करने की स्वतंत्रता
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