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अनुच्छेद 27, Article 27 in Hindi – किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है जिसके तहत प्रत्येक समुदाय के लोगों को अपने धर्म को मानने उसका आचरण करने धार्मिक कार्यो का प्रबंधन करने संपत्ति के स्वामित्व तथा संपत्ति को प्रशासनिक करने की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं।

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