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भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम क्या है?
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
74वां संविधान (संशोधन) अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वाँ संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू हुआ।
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भारतीय संविधान का 74वां संशोधन (74 Amendment of the Indian Constitution )
- नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए 1992 में संविधान का 74वाँ संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इस कानून के तहत शहरी निकायों में तीन तरह की संस्थाएं कार्य करेगी।
- 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
- 74वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9(A)जोड़ा गया, जिसका शीर्षक नगरीय निकाय रखा गया। जिसके अंतर्गत 243(P) से 243(ZG) तक अनुच्छेद जोडे गए , तथा 12वीं अनुसूची जोडी गई , जिस में कुल 11 बिषय हैं, जिन पर नगरीय निकाय कानून बना सकती हैं।
नगरीय निकाय से संबंधित अनुच्छेद:
अनुच्छेद 243 त (P) – परिभाषा
अनुच्छेद 243 थ (Q) – नगर पालिकाओं का गठन
अनुच्छेद 243 द (R) – नगर पालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद 243 ध (S) – वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद 243 न (T) – स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद 243 प (U)– नगर पालिकाओं की अवधि आदि
अनुच्छेद 243 फ (V) – सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद 243 ब (W) – नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ , प्राधिकार और उत्तदायित्व
अनुच्छेद 243 भ (X) – नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद 243 म (Y)– वित्त आयोग
अनुच्छेद 243 य (Z) – नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद 243 य क (ZA) – नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद 243 य ख (ZB) – संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना
अनुच्छेद 243 य ग (ZC) – इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद 243 य घ (ZD)– ज़िला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243 य ङ (ZE) – महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद 243 य च (ZF) – विद्यमान विधियों पर नगर पालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद 243 य छ(ZG) – निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन
12 वीं अनुसूची के 18 विषय
- नगरीय योजना, जिसमें शहरी योजना भी हैं
- भू उपयोग नियमन व भवन निर्माण
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं
- सड़के एवं पुल
- घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के जल प्रबन्धन
- सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई एवं कचरा प्रबन्धन
- अग्निशमन सेवाएं
- नगरीय व वानिकी पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तन्त्र का प्रबंधन
- समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्य के हितों का संरक्षण
- गंदी बस्ती सुधार व उन्नयन कार्यक्रम
- शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम
- सार्वजनिक उद्यान, खेल मैदान इत्यादि विकसित करना
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं का विस्तार
- श्मशान, कब्रिस्तान, विद्युत् शवदाह, गृहों का प्रबंधन
- काजी गृहों का प्रबंधन
- जन्म मृत्यु पंजीयन
- रोड़ लाइट, पार्किंग बस स्टाफ जैसी सार्वजनिक सुविधा का विस्तार
- वधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन
भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद एवं संशोधन |
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