मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 तक | Maulik Adhikar in Hindi

By Trupti Thool|Updated : October 13th, 2022

मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान के भाग- III में निहित, मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदत बुनियादी मानवाधिकार है। छह मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं। निम्नलिखित दिए गए लेख में, हमने यह बताया है की मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण अवं अन्य प्रमुख विशेषताएं |

Table of Content

मौलिक अधिकार क्या हैं? Maulik Adhikar Kya Hai

मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत हैं। मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है। इस अवधारणा को अमेरिकी अधिकारों की सूची से लिया गया है। मूल अधिकारों के प्राचीन ज्ञात तथ्य प्राचीन भारत, ईरान आदि मे भी मौजूद थे।मौलिक अधिकारों का यह नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें संविधान द्वारा प्रत्याभूत और संरक्षित किया जाता है, जोकि राष्ट्र का मूलभूत नियम है। वे इस अर्थ में भी 'मौलिक' हैं कि वे व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास (भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक) के लिए सबसे ज़रूरी हैं।

मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं | Features of Fundamental Rights

  • वे संविधान में निहित हैं जो उन्हें गारंटी देता है।
  • वे न्यायोचित हैं (अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय)।
  • उल्लंघन के मामले में, एक व्यक्ति कानून की अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

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भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार

भारत के संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को छह मौलिक अधिकार प्रदान है:

  • समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
  • स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
  • शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
  • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
  • संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं है?

प्रारम्भ में संविधान में संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल था। बाद में इस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यह संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि यह अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच समान रूप से धन (संपत्ति) के पुनर्वितरण में बाधा साबित हो रहा था । इसलिए संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है न कि मौलिक अधिकार।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण | Maulik Adhikar Ka Vargikaran

मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है|

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण

अनुच्छेद 

विशेषताएं 

समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14

कानून के समक्ष समानता

अनुच्छेद 15

भेदभाव का निषेध

अनुच्छेद 16

सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता

अनुच्छेद 17

अस्पृश्यता का उन्मूलन

अनुच्छेद 18

उपाधियों का उन्मूलन

स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19

6 अधिकारों का संरक्षण

  • वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
  • शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार।
  • संघ या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार।
  • भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार।
  • भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार।
  • किसी भी पेशे का अभ्यास करने या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार।

अनुच्छेद 20

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में

अनुच्छेद 21

जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

अनुच्छेद 21A

शिक्षा का अधिकार

अनुच्छेद 22

गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ संरक्षण

शोषण के खिलाफ अधिकार

अनुच्छेद 23

मानव तस्करी और जबरन श्रम

अनुच्छेद 24

बाल श्रम का निषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 25

स्वतंत्रता विवेक, पेशे, अभ्यास और प्रचार

अनुच्छेद 26

धार्मिक मामलों के प्रबंधन की

अनुच्छेद 27

धर्म के प्रचार के लिए कराधान से

अनुच्छेद 28

धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता

शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार

अनुच्छेद 29

अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा

अनुच्छेद 30

अल्पसंख्यकों का अधिकार शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का

संवैधानिक उपचार का अधिकार

अनुच्छेद 32

पांच रिटों का उपयोग करके मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार:

  • बंदी प्रत्यक्षीकरण - गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई का निर्देश देना।
  • परमादेश - एक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य करने के लिए निर्देशित करना।
  • Quo Warranto - किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ग्रहण किए गए कार्यालय को खाली करने का निर्देश देना।
  • प्रतिषेध - किसी मामले पर निचली अदालत को आगे बढ़ने से रोकना।
  • Certiorari - निचली अदालत से किसी कार्यवाही को हटाने और उसे अपने सामने लाने की उच्च न्यायालय की शक्ति।

अनुच्छेद 33

संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है

अनुच्छेद 34

मार्शल लॉ (सैन्य शासन) के लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध का प्रावधान करता है

अनुच्छेद 35

मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है

भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

केवल भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार

नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिये मौलिक अधिकार 

अनुच्छेद 15: केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।

अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण

अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।

अनुच्छेद 20: अपराधों के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।

अनुच्छेद 19: (i) विचार एवं अभिव्यक्ति, (ii) शांतिपूर्ण सम्मेलन, (iii) संघ बनाने, (iv) निर्बाध विचरण, (v) निवास और पेशे की स्वतंत्रता के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण।

अनुच्छेद 21: प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।

अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण।

अनुच्छेद 21A: प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार।

अनुच्छेद 30: अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उसके संचालन का अधिकार।

अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण।

 

अनुच्छेद 23: बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध।

 

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध।

 

अनुच्छेद 25: धर्म की अभिवृद्धि के लिये प्रयास करने की स्वतंत्रता।

 

अनुच्छेद 26: धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता।

 

अनुच्छेद 27: किसी धर्मं को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट।

 

अनुच्छेद 28:कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने के बारे में स्वतंत्रता।

मौलिक अधिकार से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

1. कथन (A): मौलिक कर्तव्यों को न्यायालयों में वैधानिक रूप से लागू नहीं किया जाता है।

तर्क (R): अधिकारों में नैतिकता और परिवर्तनकारी संवैधानिक योजना में उनके स्थान के अभाव में कर्तव्य अप्रिय परिणामों को बढ़ावा दे सकते हैं।

(a) A और R दोनों सही हैं

(b) A सही है परंतु R गलत है

(c) A और R दोनों गलत हैं

(d) A गलत है परंतु R सही है।

उत्तर B

2. निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट ने मौलिक अधिकारों को न्यायोचित और गैर-न्यायसंगत में विभाजित किया था?

(a) जवाहरलाल नेहरू की सलाहकार समिति की रिपोर्ट

(b) तेज बहादुर सप्रू समिति की रिपोर्ट

(c) बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति की रिपोर्ट

(d) वल्लभ भाई पटेल के मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट

उत्तर B

3. मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में निहित है?

(a) भाग VI

(b) भाग III

(c) भाग V

(d) भाग VII

उत्तर B

4. हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है?

(a) न्यायपालिका

(b) विधानमंडल

(c) कार्यकारिणी

(d) वित्त आयोग

उतर A

5. मौलिक अधिकारों को लागू करने के अधिकार को क्या कहा जाता है?

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(b) स्वतंत्रता का अधिकार

(c) संवैधानिक उपचार का अधिकार

(d) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

उत्तर C

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FAQs

  • मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 

  • भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। 

  • अनुच्छेद 359 के तहत, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार, तथा निलंबित करने का अधिकार है।

  • भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार निम्न है:

    समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 

    स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 

    शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 

    धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 

    संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 

    संवैधानिक उपचारों का अधिकार : 32 

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