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भारतीय संविधान अनुच्छेद 18 (Article 18 in Hindi) – उपाधियों का अंत

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार (Right to Equality) का वर्णन किया गया है। सभी नागरिकों को समानता प्रदान करने के लिए उपाधियों का अंत आवश्यक है। जिसके लिए भाग 3 के अनुच्छेद 18 (Article 18) मे उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करके समानता के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया है।

अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत (Abolishment of Titles)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। जिसके तहत निम्न प्रावधान हैं :

1. राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
2. भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
3. कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा।
4. राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करे।

भारतीय संविधान के अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद:

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