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अनुच्छेद 70 (Article 70 in Hindi) – अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023

अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन से सम्बंधित है।अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन संसद ऐसा प्रावधान कर सकती है जैसे कि इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त समझे।
Table of content
अनुच्छेद 70: अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन (Discharge of the functions of the President in other contingencies)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार-
संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।
भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद |
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