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अनुच्छेद 343 (Article 343 in Hindi) – संघ की राजभाषा
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
संविधान सभा में राजभाषा पर तीन दिन की लंबी बहस के बाद 14 सिंतबर, 1949 को संविधान ने हिन्दी को सर्वसम्मति से राजभाषा का दर्जा दिया था। हमारे संविधान में भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान किये गए हैं।
Table of content
अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा (Official language of the Union)
अनुच्छेद 343 के अनुसार-
(1) संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा।
(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था:
परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश1 द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात्, विधि द्वारा–
(क) अंग्रेजी भाषा का, या
(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,
ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
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