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अनुच्छेद 51 (Article 51 in Hindi) – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद ३६ से ५१ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। जिनका राज्य द्वारा पालन होना आपेक्षित है।
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आार्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवॄद्धि का प्रयास करेगा । राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।
Table of content
अनुच्छेद 51: अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (Promotion of international peace and security)
अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य
1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का,
2. राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का,
3. संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और
4. अंतरराष्ट्रीय विवादों के माध्य स्थम् द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का,
प्रयास करेगा|
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद |
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