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जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल (जीएएआर)
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023

जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल (जीएएआर) एक अवधारणा है जो आम तौर पर किसी देश में राजस्व प्राधिकरण को लेनदेन या व्यवस्था के कर लाभ से इनकार करने का अधिकार देता है जिसमें कोई वाणिज्यिक पदार्थ नहीं होता है और इस तरह के लेनदेन का एकमात्र उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना होता है। गार (General Anti-Avoidance Rules-GAAR) भारत में 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था|
Table of content
जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल (जीएएआर- GAAR)
- जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल (GAAR) भारत में एक टैक्स-विरोधी कानून है। जो 1अप्रैल 2017 को लागू हुआ था।
- गार करों की चोरी और कालेधन की रोकथाम के लिये बनाया गया एक प्रमुख कानून कानून है।
- गार को लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि जो भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे, वह यहाँ पर तय नियमों के मुताबिक ही करें|
- गार का मुख्य उद्देश्य कराधान की खामियाँ दूर करना और कर चोरी करने वालों की पहचान करना है|
- गार यह सुनिश्चित करता है कि कर चोरी के उद्देश्य से किये गए लेन-देन तथा तथा अनुचित तरीके से कराधान के दायरे से बाहर रखी गई आय को कराधान के दायरे में लाया जाए|
जीएएआर- GAAR के बारे में
- गार प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आता हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग गार के तहत नियम बनाता है।
- गार का उद्देश्य विशेष रूप से कंपनियों द्वारा प्रचलित कर से बचाव के आक्रामक उपायों के कारण राजकोष को होने वाले राजस्व नुकसान को कम करना है।
- गार को शुरुआत में प्रत्यक्ष कर संहिता 2009 में प्रस्तावित किया गया था, हालांकि इसे 2012-13 में संसद के बजट सत्र में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पेश किया गया था।
- उस समय विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र इसे स्थगित कर दिया गया था |
- गार के प्रावधानों एवं संबंधित चिंताओं पर गौर करने के लिये पार्थसारथी शोम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई|
- इस समिति ने पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों के लिए आवश्यक प्रशासनिक तंत्र और प्रशिक्षण स्थापित करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए प्रस्तावों को तीन और वर्षों के लिए स्थगित करने की सिफारिश की थी।
- अंततः गार (GAAR) 1 अप्रैल 2017 में लागू हुआ और आकलन वर्ष 2018-19 से प्रभाव में है।
भारत में गार की शुरुआत क्यों की गई?
- कई देशों में विभिन्न डिग्री के लिए विशिष्ट कर-विरोधी कानून हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1981 से है।
- हचिसन-एस्सार के साथ वोडाफोन सौदे के बाद गार को भारत में पेश किया गया था। यह डील केमैन आइलैंड्स में हुई थी।
- सरकार के अनुसार, इस डील में करों में 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का नुकसान हुआ था।
- बाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में फैसला सुनाया था।
कर से बचाव बनाम कर चोरी
- कर चोरी तब होती है जब कोई व्यक्ति या संस्था सरकार को देय करों का भुगतान नहीं करती है। यह अवैध है और अभियोजन के लिए उत्तरदायी है।
- कर से बचाव जहां संस्थाएं कानूनी कार्रवाई का सहारा लेकर कर से बचने की कोशिश करती हैं। कर से बचना अवैध नहीं है।
- उदाहरण के लिए, एक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी आय का एक हिस्सा कुछ फंडों में निवेश करता है जिसे कर से बचाव कहा जा सकता है।
- हालांकि, जब बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा आक्रामक कर से बचने का काम किया जाता है, तो सरकार के लिए एक बड़ा राजस्व नुकसान होता है।
- गार (GAAR) विशेष रूप से उन लेनदेन के खिलाफ है जहां कर से बचने का एकमात्र इरादा है।
गार लागू करने की प्रक्रिया
- आकलन अधिकारी संभावित गार मामले के बारे में कर आयुक्त को एक प्रस्ताव देता है।
- आयकर आयुक्त यह पुष्टि करने के बाद करदाता को नोटिस जारी करता है कि व्यवस्था एक अनुमेय परिहार व्यवस्था (IAA) है।
- करदाता तब दस्तावेज दाखिल करता है जो दर्शाता है कि व्यवस्था आईएए नहीं है।
- यदि आईटी आयुक्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं, तो उनके द्वारा मामला अनुमोदन पैनल को भेजा जा सकता है।
- पैनल मामले की जांच करता है और फिर अपने निर्देश देता है जो करदाता और कर अधिकारियों पर लागू होता है। फिर, निर्धारण अधिकारी करदाता को आदेश देता है।
गार की आलोचना
- कर-रोधी विनियमों को लागू करना कठिन है क्योंकि विभिन्न प्रकार की परिहार प्रथाओं के बीच अंतर कर पाना बहुत ही कठिन है। आपत्तिजनक और अनुमेय परिहार के बीच अंतर की रेखा बहुत संकीर्ण है।
- एक और आलोचना यह है कि यह बहुत कठोर कानून है। एक और डर यह भी है कि कर अधिकारी इस कानून का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान कर सकते हैं।
- लेकिन गार (GAAR) का लागू होना कर सुधारों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है|
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