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अनुच्छेद 54 (Article 54 In Hindi): राष्ट्रपति का चुनाव

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

अनुच्छेद 54 (Article 54)  भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है , जो कि आयरलैंड के लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में वे सदस्य शामिल होते है जो राष्ट्रपति के चुनाव मतदान करते हैं।

अनुच्छेद 54 – राष्ट्रपति का चुनाव (Election of the President)

अनुच्छेद 54, भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बंधित है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का वर्णन है , राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमें –
1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे।
2. राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य,होंगे।
3. केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडलों के सदस्य शामिल होंगें।
नोट: 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों की विधानमंडलों के सदस्यों को शामिल किया गया था।

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