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अनुच्छेद 46 (Article 46 in Hindi) – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है। ये वें निर्देशक तत्व या सिद्धांत है जिनका पालन होने पर एक कल्याणकारी समाज की स्थापना होती है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इन निर्देशक तत्वों को विशेषता वाला तत्व कहा है।
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अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा।
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