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अनुच्छेद 42 (Article 42 in Hindi) – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है। जिनका पालन राज्य को करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार,
“राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा।”
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को यथासम्भव प्रभावी रूप से स्थापित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को प्रेरित करे। राज्य, विशेष रूप से, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूहों के बीच आय की असमानताओं और स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा।
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अनुच्छेद 42 – काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद 42 के तहत राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिाश्चित करने के लिए और महिलाओं की प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा ।
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद |
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