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अनुच्छेद 21A, Article 21A in Hindi – शिक्षा का अधिकार
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया था , जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।
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अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (Right to Education)
शिक्षा शुरू में जो एक संवैधानिक अधिकार था, अब एक मौलिक अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21(A) जोड़ा गया था। जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा।
- भारत में शिक्षा का अधिकार’ संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है।
- 2 दिसंबर, 2002 को संविधान में 86वाँ संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
- इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education-RTE Act) बनाया गया। जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।
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