hamburger

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commission in Hindi)

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 13th, 2023

भारत में लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 324 में भाग XV में उल्लिखित चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है। इस लेख में हम चुनाव आयोग के संविधान, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, भूमिका और कार्यों के बारे में जानेंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner)

भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाना मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा मुख्य चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है । वर्तमान में चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

श्री राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार का कार्यकाल 15 मई 2022 से प्रारम्भ हुआ है। राजीव कुमार 25 वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने सुशील चंद्रा की जगह ली है।

मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल

मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। इसके अतिरिक्त अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है ।

मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और हटाने की प्रक्रिया

चुनाव आयुक्त/निर्वाचन आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता हैं।

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची एवं उनका कार्यकाल 

मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के नाम एवं उनके कार्यकाल की सूची निम्न हैं:

नाम

कार्यकाल

सुकुमार सेन

21 मार्च 1950 – 19 दिसंबर 1958

के. वी. के. सुंदरम (कल्याण वैद्यनाथन कुट्टुर सुंदरम)

20 दिसंबर 1958 – 30 सितंबर 1967

एस. पी. सेन वर्मा

01 अक्टूबर 1967 – 30 सितंबर 1972

डॉ. नागेंद्र सिंह

01 अक्टूबर 1972 – 6 फरवरी 1973

टी. स्वामीनाथन

07 फरवरी 1973 – 17 जून 1977

एस.एल. शकधर

18 जून 1977 – 17 जून 1982

आर. के. त्रिवेदी

18 जून 1982 – 31 दिसंबर 1985

आर. वी. एस. पेरिशास्त्री

01 जनवरी 1986 – 25 नवंबर 1990

श्रीमती वी. एस. रमा देवी

26 नवंबर 1990 – 11 दिसंबर 1990

टी. एन. शेषन

12 दिसंबर 1990 – 11 दिसंबर 1996

एम. एस. गिल

12 दिसंबर 1996 – 13 जून 2001

जे. एम. लिंगदोह

14 जून 2001 – 7 फरवरी 2004

टी. एस. कृष्णमूर्ति

08 फरवरी 2004 – 15 मई 2005

बी. बी. टंडन

16 मई 2005 – 29 जून 2006

एन. गोपालस्वामी

30 जून 2006 – 20 अप्रैल 2009

नवीन चावला

21 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010

एस. वाई. कुरैशी

30 जुलाई 2010 – 10 जून 2012

वी. एस संपत

11 जून 2012 – 15 जनवरी 2015

एच. एस. ब्राह्मा

16 जनवरी 2015 – 18 अप्रैल 2015

डॉ. नसीम जैदी

19 अप्रैल 2015 – 05 जुलाई, 2017

श्री ए.के. जोति

06 जुलाई, 2017 – 22 जनवरी 2018

श्री ओम प्रकाश रावत

23 जनवरी 2018 – 01 दिसंबर 2018

श्री सुनील अरोड़ा

2 दिसंबर 2018 – 12 अप्रैल 2021

सुशील चंद्रा 

13 अप्रैल 2021 – 14 मई 2022

राजीव कुमार

15 मई 2022 – वर्तमान तक

चुनाव आयोग (Election Commission)

संविधान के अनुच्छेद 324 में भाग XV में वर्णित चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की इतनी संख्या शामिल होगी, यदि कोई हो, जैसा कि राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकता है और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसी के प्रावधानों के अधीन होगा संसद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून। वर्तमान में चुनाव आयोग की संस्था में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
चुनाव आयुक्त छह साल की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जो भी पहले आता है।

  1. भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे।
  2. नियम के अनुसार राष्ट्रपति की सेवा और कार्यकाल की शर्तें निर्धारित हो सकती हैं: बशर्ते कि मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में और समान आधार पर उनके पद से नहीं हटाया जाएगा और सेवा की शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी नियुक्ति के बाद अपने नुकसान के लिए विविध नहीं होंगे: बशर्ते कि सीईसी की सिफारिश के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त या एक क्षेत्रीय आयुक्त को पद से नहीं हटाया जाएगा।
  3. 61 वें संविधान संशोधन 1984 ने मतदान की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया और इस वजह से काम के बोझ को कम करने के लिए दो चुनाव आयुक्त जोड़े गए।

चुनाव आयोग की भूमिका

  • इस संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए, और संसद और हर राज्य के विधानमंडल के लिए चुनावों के संचालन की दिशा और नियंत्रण के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में।
  • लोक सभा और राज्य सभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव से पहले, प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद में ऐसी परिषद होती है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग जैसे क्षेत्रीय आयुक्तों के साथ परामर्श के बाद भी नियुक्ति कर सकते हैं।
  • राष्ट्रपति, या किसी राज्य के राज्यपाल, चुनाव आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर, चुनाव आयोग या एक क्षेत्रीय आयुक्त को उपलब्ध करा सकते हैं, जो चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकता है।

चुनाव आयोग के कार्य

  • संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रीय क्षेत्रों का निर्धारण करना।
  • समय-समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
  • चुनाव की तारीखों और कार्यक्रम को सूचित करने और नामांकन पत्रों की जांच करने के लिए।
  • राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए।
  • राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अदालत के रूप में कार्य करना।
  • चुनावी व्यवस्था से संबंधित विवादों में पूछताछ के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना।
  • चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा देखे जाने वाले आचार संहिता का निर्धारण करना।
  • चुनावों के समय में रेडियो और टीवी पर राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए एक रोस्टर तैयार करना।
  • संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
  • राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना।
  • धांधली, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा और अन्य अनियमितताओं की स्थिति में चुनाव रद्द करना।
  • चुनाव संचालन के लिए आवश्यक कर्मचारियों की माँग के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से अनुरोध करना।
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में चुनाव की मशीनरी की निगरानी करना।
  • राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कि क्या एक वर्ष के बाद आपातकाल की अवधि बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शासन के तहत राज्य में चुनाव हो सकते हैं।
  • चुनाव के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को पंजीकृत करने और उन्हें उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देने के लिए।
  • चुनाव आयोग को उप चुनाव आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उन्हें सिविल सेवा से निकाला जाता है और उन्हें कार्यकाल प्रणाली के साथ आयोग द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और आयोग के सचिवालय में तैनात सचिवों द्वारा बदले में उनकी सहायता की जाती है।
Other Important Articles:

International Organizations in Hindi

Section 498A of IPC

Khilafat Andolan

Maulik Adhikar

Vishwa Vyapar Sangathan

Preamble of the Indian Constitution in Hindi

Secularism in Hindi

UNSC in Hindi

UPPSC

Our Apps Playstore
POPULAR EXAMS
SSC and Bank
Other Exams
GradeStack Learning Pvt. Ltd.Windsor IT Park, Tower - A, 2nd Floor, Sector 125, Noida, Uttar Pradesh 201303 help@byjusexamprep.com
Home Practice Test Series Premium