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भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है?

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: November 9th, 2023

भारत में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। जिसमे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य आते है। द्विसदनीय विधायिका दो सदनों वाला एक विधायी निकाय है। सरल भाषा में जब किसी राज्य में कानूनों को प्रशासित करने और लागू करने का कार्य दोनों सदनों के बीच साझा किया जाता है तो उसे द्विसदनीय विधायिका कहते है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर 28 राज्यों में से 6 राज्यों में दो सदन हैं। जबकि सदनीय विधानमंडल विधायिका में राज्य के लिए कानून बनाने और लागू करने के लिए केवल एक सदन मौजूद होता है।

भारत के द्विसदनीय विधायिका राज्य

एक द्विसदनीय विधायिका वह होती है जो दो अलग-अलग विधानसभाओं, कक्षों या सदनों में विभाजित होती है। द्विसदनीयवाद एकसदनीयवाद से भिन्न है, जिसमें सभी सदस्य एक समूह के रूप में विचार-विमर्श करते हैं और मतदान करते हैं। 2022 तक, दुनिया की लगभग 40% राष्ट्रीय विधायिकाएं द्विसदनीय हैं, जबकि लगभग 60% एक सदनीय हैं।

दो कक्षों के सदस्य अक्सर चुने जाते हैं या विभिन्न तरीकों से चुने जाते हैं जो क्षेत्राधिकार से भिन्न होते हैं। यह अक्सर दो कक्षों में बहुत भिन्न सदस्यता रचनाओं का परिणाम होता है।

शब्द “द्विसदनीय” और “एकसदनीय” दो अलग-अलग प्रकार की राज्य विधायिकाओं का उल्लेख करते हैं। विधायिका सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। विधायिका में, सदस्यों को चुना या चुना जाता है, और उन्हें कुछ कार्यों को करने के लिए उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। दोनों के बीच प्रमुख अंतर नीचे वर्णित हैं:

सदनीय और द्विसदनीय के बीच अंतर
अंतर सदनीय द्विसदनीय
सदन की संख्या एक दो
केंद्रित शक्ति का बंटवारा एक संसद दो संसद
शासन व्यवस्था अमली (Unitary) संघीय (Federal)
सदस्य निर्वाचित / मनोनीत (Elected/Nominated) निर्वाचित / मनोनीत (Elected/Nominated)

Summary:

भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है?

भारत के कुल 6 राज्य द्विसदनीय विधायिका के अंतर्गत आते है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य है। द्विसदनीय विधायिका वो विधायिका है जिसमे दोनों सदन यानि लोक सभा और राज्य सभा किसी राज्य का कानून प्रशासित या लागू करते है। पहले जम्मू और कश्मीर राज्य सहित सात राज्य थे लेकिन इसे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था जिसने राज्य की स्थिति को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया था।

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