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भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सम्बोधित करते है?

By Balaji

Updated on: February 17th, 2023

भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित करते है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। यह भारत का सबसे गरिमामय और मुख्य संवैधानिक पद होता है। अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल पूरा किये बिना इस्तीफा देना चाहते है, तो वह केवल भारत के उपराष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे के बाद, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होंगे।

Table of content

(more)
  • 1. भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र (more)
  • 2. भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सम्बोधित करते है? (more)

भारत के राष्ट्रपति का त्यागपत्र

भारत के उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, जिसका चुनाव भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। इस पद के साथ कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य जुड़े होते हैं। नीचे हमने इस पद से जुड़े कुछ तथ्य बताये हैं जो समझना जरुरी है छात्रों के लिए।

  • यह भारत के राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद है
  • भारत के उपराष्ट्रपति, संसद के ऊपरी सदन यानि राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं।
  • भारत के संविधान के अनुछेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद के जिम्मेदारियों और शक्तियों का उल्लेख है।
  • इनका चुनाव विधायकों और सांसदों के द्वारा किया जाता है।
  • उन्हें केवल महाभियोग से ही हटाया जा सकता है।
  • भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 5 वर्षों का होता है।
  • यह भारत के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं।

भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कैसे होता है?

भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में पद पर हैं। वह इसे केवल भारत के उपराष्ट्रपति को देगा यदि उसे किसी भी कारण से अपना शेष कार्यकाल पूरा करने से पहले पद छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। उपराष्ट्रपति इस मामले में भारतीय राष्ट्रपति के कर्तव्यों को ग्रहण करेंगे। उन्हें भारतीय राष्ट्रपति के समान सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

Summary:

भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सम्बोधित करते है?

भारत के राष्ट्रपति का पद केवल भारत के उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। उपराष्ट्रपति का पद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल पूरा किये जाने के पहले ही उन्हें त्यागपत्र देना हो तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति ही उनका कार्यभार संभाल सकते हैं।

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