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11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था?

By Balaji

Updated on: February 17th, 2023

11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 (86th Constitutional Amendment 2002) के बाद जोड़ा गया था। इस मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया है की 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और माता-पिता या अभिभावक के रूप में यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

Table of content

(more)
  • 1. भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य (more)
  • 2. 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था? (more)

भारतीय संविधान के 11 मौलिक कर्तव्य

1976 के 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 ने बाद में सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, जिसकी आवश्यकता 1975-77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान महसूस की गई थी।

मौलिक कर्तव्य जो 1976 में संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे, संस्कृति को बनाने और बढ़ावा देने के अलावा, मौलिक अधिकारों की तुलना में इन कर्तव्यों को लागू करने में विधायिका के हाथों को भी मजबूत करते हैं। अनुच्छेद 51-ए के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक द्वारा पालन किए जाने वाले 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

  • संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान।
  • स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन।
  • भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा।
  • जब आह्वान किया जाए, देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का प्रदान।
  • भाईचारे की भावना
  • मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना।
  • प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना।
  • वैज्ञानिक सोच विकसित करना।
  • सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना।
  • उत्कृष्टता के लिए प्रयास।
  • सभी माता-पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें।

Summary:

11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था?

11वां मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है कि प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्त्तव्य है की वे अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक जरूर स्कूल भेजें। वही 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 51-ए में दिए गए दस मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण, राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

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