104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है?
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: November 9th, 2023
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले, भारत के संविधान के 331 अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है। 104 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को खत्म कर दिया और वही एससी और एसटी जाति के लिए आरक्षण को दस साल तक बढ़ा दिया है।
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एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लिए भारत के संविधान का अनुच्छेद
संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत आंग्ल-भारतीय या ऐंग्लो इंडियन(ऍङ्ग्लो-इण्डियन) एक जाति और भाषा से जुड़ा प्रयुक्त होता है। जाति के संबंध में यह उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं और अपनी जीवनी के लिए कोई व्यवसाय या पदाधिकार हैं।
संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में और अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता था। हालांकि अब इसे समाप्त कर दिया गया है। भारत के राज्य विधानसभाओं और संसद में एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षित सीटों को जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया गया। ओम बिरला इस समय लोकसभा के 17वें अध्यक्ष हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार, एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा के चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है।
- भारतीय संविधान के 104 वें संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के लिए सीटें उपलब्ध होने से पहले समय अवधि को 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया।
- एंग्लो-इंडियन के पास अब लोकसभा या राज्य विधानसभाओं में कोई आरक्षित सीट नहीं है।
Summary:
104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 से पहले, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है
भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जा सकता है। 104 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दस साल तक के लिए आरक्षण बढ़ा दिया।
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