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भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है?

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: November 9th, 2023

भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक न्यायपालिका है। भारत के नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए था।संविधान के अनुसार हर नागरिक को दिए गए अधिकारों को जीने का हक है वहीँ कर्तव्यों को मानना भी होगा। किसी भी नागरिक को दिए अधिकारों की रक्षा भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान की व्याख्या के लिए अपने अंतिम अधिकार का उपयोग करके, सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के तहत हमारी मौलिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए एक ढाल के रूप में कार्य किया है।

भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता के रक्षक

न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय दिलाती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी और संविधान का संरक्षक माना जाता है।

मौलिक अधिकारों को बुनियादी मानव स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व के उचित और सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आनंद लेने का अधिकार है। ये अधिकार जाति, जन्म स्थान, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।

मौलिक अधिकार वे हैं जो भारतीय लोगों को दिए जाते हैं जो भारत के संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) में उल्लिखित हैं, जिन्हें आम तौर पर सरकार द्वारा कम नहीं किया जा सकता है और जिनके संरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है।

  • समानता का अधिकार- संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के नागरिकों को समानता से जीने का अधिकार देता है।
  • स्वतंत्रता का अधिकार- संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक नागरिकों के स्वतंत्रता से जीने का अधिकार को बताता है।
  • सम्पत्ति रखने का अधिकार- इस मौलिक अधिकार को अब समाप्त हो गया।
  • शोषण के विरूद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया।
  • नगरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है।
  • भारत के लोगों को शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार देता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 एवं 30 में है।
  • संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 देता है।

Summary:

भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है?

भारत का न्यायपालिका भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक है। उनके अधिकारों के हुए हनन के खिलाफ नागरिक देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, जिसके पास संवैधानिक व्याख्या में अंतिम अधिकार है, ने अपनी अभिनव और अभिनव व्याख्या के माध्यम से हमारी मौलिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए एक ढाल के रूप में कार्य किया है।

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