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अनुच्छेद 74 (Article 74 in Hindi) – राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 (Article 74) के तहत मंत्रिपरिषद (Council of minister) का प्रावधान है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार:

  • राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
  • परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात्‌ दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
  • इस बात की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।

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