अनुच्छेद 72 (Article 72 in Hindi): राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति

By Brajendra|Updated : August 19th, 2022

अनुच्छेद 72 (Article 72) के तहत कुछ मामलों में राष्ट्रपति की क्षमा, आदि देने और सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है।

अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power of the President)

अनुच्छेद 72 के तहत कुछ मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति निम्न मामलों में दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता या काम कर सकता है:

  • उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है
  • न सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है
  • उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है

अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 5 प्रकार से है:

1. पूर्णत: क्षमा

2. निलंबन

3. परिहार

4. विराम

5. लघुकरण

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