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अनुच्छेद 57, Article 57 in Hindi – राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति (President) पद के लिए पुनर्निर्वाचन (Reelection) की पात्रता का वर्णन किया गया है। जिसके अनुसार भारतीय राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है।
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अनुच्छेद 57: राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। डॉ राजेंद्र प्रसाद एक मात्र भारतीय राष्ट्रपति जो तीन कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं।
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