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अनुच्छेद 55 ( Article 55 in Hindi) – राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 (Article 55) में राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य होते हैं। और यही सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं।

अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका (Mode of Election of the President)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। अर्थात भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो पद्धतियों को अपनाया जाता है:
1. एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single transferable vote system)
2. आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional representation system)

अनुच्छेद 55 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकलसंक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होता है। इसे थाॅमस हेयर ने दिया इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग सांसद और विधायकों के मत मूल्य में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है।

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