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अनुच्छेद 48 (Article 48 in Hindi) – कृषि और पशुपालन का संगठन
By BYJU'S Exam Prep
Updated on: September 25th, 2023
भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। जिनका राज्य द्वारा पालन होना आपेक्षित है।
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आार्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवॄद्धि का प्रयास करेगा । राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।
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अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन
अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।
भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद |
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