अनुच्छेद 44: समान नागरिक संहिता
अनुच्छेद 44, संविधान के भाग 04 में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य कमजोर लोगों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना है।
समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
कानून में समरूपता लाने के लिये सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
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