अनुच्छेद 312 (Article 312 in Hindi) - अखिल भारतीय सेवाएँ

By Trupti Thool|Updated : September 1st, 2022

अखिल भारतीय सेवाएं (All India Services) भारत में सिविल सेवाओं को संदर्भित करती हैं। 1951 का अखिल भारतीय सेवा अधिनियम भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ चर्चा के बाद अखिल भारतीय सेवा के विभिन्न रैंकों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के लिए नियम और विनियम बनाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएँ (All India Services)

अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गईं तीन सेवाओं को संयुक्त रूप से नाम दिया गया है। ये तीन सेवाएं हैं:
1. भारतीय प्रशासनिक सेवा(IAS)
2. भारतीय वन सेवा(IFS)
3. भारतीय पुलिस सेवा (IPS)

  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संसद को संघ और राज्यों के लिये एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएंँ (एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) बनाने का अधिकार प्राप्त है।
  • अनुच्छेद 312 के तहत कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने का अधिकार राजयसभा को है।

भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

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