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अनुच्छेद 24, Article 24 in Hindi – कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। यह मौलिक अधिकार मानव तस्करी , उनका दुर्व्यापार, बेगारी, बलात्श्रम और बच्चों के शोषण को रोकता है।

अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध (Prohibition of Employment of Children in Factories etc.)

भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के तहत चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

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