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अनुच्छेद 23 (Article 23 in Hindi) – मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध

By BYJU'S Exam Prep

Updated on: September 25th, 2023

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 (Article 23) मानव तस्करी (Human trafficking), बेगार (Forced labor) और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे देश के लाखों अल्प-सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। यह अधिकार भारत के नागरिक और गैर-नागरिक दोनों के लिये उपलब्ध है।

अनुच्छेद 23 – मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) का वर्णन है।अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध करता है।

अनुच्छेद 23: वर्णन

1. मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्‌श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
2. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

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