अनुच्छेद 108: संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान (Provision for Joint Sitting of Parliament)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 (Article 108) में संसद की संयुक्त बैठक (Joint sitting of Parliament) का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। अभी तक संसद में केवल तीन संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है:
1. 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, पं.जवाहरलाल नहेरू के समय
2. 1978 में बैकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, मोरारजी देसाई के समय
3. 2002 में आतंकवाद निवारक (पोटा) विधेयक के लिए, अटलबिहारी वाजपेयी के समय
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