Article 108 in Hindi - अनुच्छेद 108 (Article 108 of Indian Constitution in Hindi)

By Brajendra|Updated : August 24th, 2022

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-108 में संसद की संयुक्त बैठक (Joint sitting of Parliament) बुलाने का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा की मंज़ूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिये उसे पारित किया जा सकता है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है।

अनुच्छेद 108: संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान (Provision for Joint Sitting of Parliament)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 (Article 108) में संसद की संयुक्त बैठक (Joint sitting of Parliament) का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। अभी तक संसद में केवल तीन संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है:

1. 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, पं.जवाहरलाल नहेरू के समय

2. 1978 में बैकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए, मोरारजी देसाई के समय

3. 2002 में आतंकवाद निवारक (पोटा) विधेयक के लिए, अटलबिहारी वाजपेयी के समय

भारतीय संविधान के अन्य अनुच्छेद

Article 111 in Hindi

Article 22 in Hindi

Article 226 in Hindi 

Article 32 in Hindi

Article 19 in Hindi

Article 143 in Hindi

Article 26 in Hindi

Article 356 in Hindi

Comments

write a comment

Follow us for latest updates